" जानबूझ कर सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध की दितीय अपील "

बैतूल - जिले के अंतर्गत आने वाले पट्टन विकास खंड के अधीन ग्राम पंचायत बिरुल बाजार के लोक सूचना अधिकारी / सचिव इस समय मीडिया की सुखियों में है ? इसलिये ही आप निडरता पूर्वक सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाने में लगे हुए है ? 

जानकारी अनुसार आवेदक ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी/सचिव से अलग-अलग आवेदनों को भेज कर जनहित की जानकारी मांगी थी ? जानकारी जानबूझ कर नहीं देने पर आवेदक ने प्रथम अपील की  प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद लोक सूचना अधिकारी ने फिर पूरी जानकारी नहीं देते हुए अप्रमाणिक जानकारी आवेदक को दी ? ताकि सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाई जाती रहे ?

लेकिन आवेदक ने इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग मे कर दी ? साथ ही माननीय आयोग से अपील आवेदन में जानबूझ कर जानकारी नहीं देने पर  अपूर्ण या गलत जानकारी देने पर लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने की अपील आवेदक ने आयोग से की  है ?ताकि सूचना अधिकार अधिनियम का उचित तरीके से पालन हो सके ? और सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाने वाले को उचित दंड  मिल सके ?